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महत्वपूर्ण सूचना
खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग उत्तराखंड। सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि खाद्य सचिव द्वारा जारी निर्देशो के अनुपालन में, जिला पूर्ति अधिकारी टिहरी गढ़वाल के निर्देशों के अनुपालन में अवगत कराना है कि आप अपनी दुकान से संबंधित समस्त राशन कार्ड धारकों को केवल ऑनलाइन बायोमेट्रिक माध्यम से ही खाद्यान्न का वितरण करना सुनिश्चित करेंगे किसी भी राशन कार्ड पर बिना बायोमेट्रिक के राशन निर्गत नहीं की जाएगी। यदि कोई विक्रेता बिना ऑनलाइन बायोमेट्रिक के राशन वितरण करता हुआ पाया गया अथवा पाया जाता है तो संबंधित विक्रेता के विरुद्ध कठोर विभागीय कार्यवाही की जाएगी। समस्त राशन कार्ड धारकों से भी अनुरोध है कि वह राशन की दुकान पर ऑनलाइन बायोमेट्रिक के माध्यम से ही खाद्यान्न लेना सुनिश्चित करेंगे एवं विक्रेता द्वारा भी ऑनलाइन बाय मेट्रिक फिंगर मैच होने के उपरांत ही राशन निर्गत की जाएगी । बगैर फिंगरप्रिंट मैच होने के राशन निर्गत नहीं की जाएगी ।अतः सभी राशन कार्ड उपभोक्ताओं से पुनः अनुरोध है कि वह राशन की दुकान पर ऑनलाइन बायोमैट्रिक ऑथेंटिकेशन के पश्चात ही राशन प्राप्त करें एवं बिना ऑथेंटिकेशन के राशन विक्रेता से राशन लेने की जिद अथवा जबरदस्ती ना करें क्योंकि शासन द्वारा लगातार ऑनलाइन बायोमेट्रिक माध्यम से ही खाद्यान्न वितरण के निर्देश दिए गए हैं एवं ऑनलाइन बाय मेट्रिक से खाद्यान्न वितरण न करने पर कठोर विभागीय कार्यवाही की चेतावनी दी गई है ।
अतः आप सभी निर्देशों का सख्ती से अनुपालन करना सुनिश्चित करें ।
विशेष- राशन विक्रेताओं द्वारा पीडीएस कैलेंडर के अनुसार माह के प्रारंभ से माह की 20 तारीख तक ही खाद्यान्न का वितरण ऑनलाइन बायोमेट्रिक माध्यम से किया जाएगा । अतः सभी उपभोक्ता 20 तारीख से पहले-पहले अपना खाद्यान्न ऑनलाइन बायोमेट्रिक माध्यम से ही प्राप्त करना सुनिश्चित करेंगे।
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