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चेक बाउंस होने पर घनसाली पुलिस ने किया ग्राम प्रहारी गिरफ्तार।

28-03-2023 07:43 PM

 घनसाली:-

   न्यायालय के आदेश अंतर्गत धारा 138 एनआई एक्ट के क्रम में एनबीडब्ल्यू की तामील हेतु अभियान चलाकर अभियुक्त/वारंटी विनोद सिंह पुत्र दयाल सिंह उम्र 50 वर्ष, निवासी ग्राम मयकोट पोस्ट ऑफिस सुनारगांव, चमियाला थाना घनसाली टिहरी गढ़वाल को उसके घर पर दबिश देकर घर से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार शुदा वारंटी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया ।

आपको बताते चलें विनोद सिंह अपनी ग्राम पंचायत मयकोट के ग्राम प्रहारी भी है जिसे थाना घनसाली पुलिस द्वारा चेक बाउंस होने पर गिरफ्तार किया गया है। Negotiable instruments act 1881 के अनुसार section 138 के तहत बाउंस चेक (Bounce check) जारी करना एक आपराधिक अपराध (Criminal offense) है। इसलिए अगर अदालत में शिकायत दर्ज की जाती है तो कोई व्यक्ति जेल जा सकता है या उसे भारी जुर्माना (Penalty) भरना पड़ सकता है।


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