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टिहरी:-
जिला न्यायाधीश टिहरी की अदालत ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाते हुए कीर्तिनगर जिला पंचायत क्षेत्र चिलेडी से निर्वाचित जिला पंचायत सदस्य उत्तम सिंह असवाल की शपथ पर लगी रोक को समाप्त कर दिया है। अदालत ने आदेश जारी कर स्पष्ट कर दिया कि अब असवाल अपने पद की शपथ ले सकते हैं।
गौरतलब है कि पहले दो जगह अलग-अलग नाम दर्ज होने के विवाद के चलते न्यायालय ने उनकी शपथ पर रोक लगा दी थी। इस वजह से एक महीने से अधिक समय तक क्षेत्र के विकास कार्य ठप पड़े रहे। लेकिन अब अदालत के ताज़ा आदेश से स्थिति साफ हो गई है।
निर्वाचित सदस्य उत्तम सिंह असवाल ने कहा कि—
“मैं न्यायालय का आभारी हूं, जिसने मेरे पक्ष में फैसला दिया। विरोधियों की साज़िश से मेरी शपथ पर रोक लगाई गई थी। दूसरी जगह दर्ज नाम, पता, उम्र और EPIC नंबर सब गलत थे। मैंने जीवन में हमेशा एक ही बूथ पर मतदान किया है। अदालत में यह तथ्य रखने के बाद मुझे न्याय मिला है।”
उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण में देरी से क्षेत्र को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन अब वह पूरी लगन से काम करेंगे और जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे। असवाल ने अपने अधिवक्ताओं आनंद सिंह बेलवाल और शांति प्रसाद के साथ ही समर्थकों व क्षेत्र की जनता का आभार जताया।
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